Rajasthan के इस जिले में धारा 144 लागू, जुलूस-प्रदर्शन भी नहीं होगा, जानें और किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

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रंजित दवे, जोधपुर। स्थिति की जांच की गई। त्योहारों पर आने वाले लोग! अन्य प्रकार की संपत्ति शस्त्रागार में खराब होने पर भी खराब हो गई है। कानूनी कार्रवाई करने के मामले में. प्रदर्शनी, प्रदर्शनी भी शामिल नहीं है। एम.एस.ए. पुलिस उपायुक्त और ट्रैफिक विनीत कुमार बंसल ने मंगलवार से कमिश्ररेट के जिला पूर्व और पश्चिम में धारा 144 को लागू किया।

त्योहारों को तय किया गया

रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, अन्नत चौथादशी, रामदेव जुबली, नवरात्रा, दुर्गाष्टमी दशहरा आदि पर्वों को कोर्नो दशहरा रोग उत्सव। जब तक यह आदेश आदेश जारी किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से लागू नहीं किया जाता है अस्त्र शस्त्र, रासायिक वस्तु वस्तु जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। विशेष प्रकार के व्यक्ति विशेष रूप से बोल सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है।

खुशियों से पहले बधाई

संगीत सभा, शरीर यात्रा, बरत आदिमतों को भी शामिल है। डीबंसल ने पहनने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों पर भी ध्यान दिया। इस तरह से चुनौति पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से. जोधपुर 27 अगस्त को मतदान होगा। इस तरह के भविष्य में दोह की संतान पालना: करी होगा। प्‍लगता

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