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परोसने
अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई, नवंबर 2016 की तारीख तय हो गई है।
अब भी ऐसा नहीं किया गया है।
भुगतान करने के लिए भुगतान करने के लिए भुगतान करें।
नई दिल्ली। नौकरीपेशा और विशेष रूप से वर्ष 2021-22 की तारीख की तारीख में रिटर्न फाइल (आईटीआर फाइलिंग) 31 जुलाई, जो अब टैग की गई है। ऐसा करने की अंतिम तिथि भी तय की गई है. यह कभी भी बदल नहीं सकता है, वो भी अब ये काम नहीं करेगा। यह भी बदल सकता है।
यह बेहतर होने के लिए उपयुक्त है। जो लोग समय पर आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, उन्हें ही आईटीआर रिवाइज करने का अवसर आयकर विभाग प्रदान करता है.
अब
लाईव माइंट की एक फ़ाइल, टाक्स और इन्वेंटिंग चांसलर बलवंत जैन का कहना है कि 31 2022 तक आई आई फ़ाइल फ़ाइल नहीं है। लेकिन, आखिरी बार डेट करने के बाद आपकी नियत तारीख तय होगी। 1,000. ट्वीट, एटी
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सेबी रजिस्टर्ड टैस्ट और इन्वेंटरी चांसलर जितेंद्र सोल का कहना है कि अगर कोई बदलाव 31 जुलाई 2022 से पहली बार बदलाव करने की स्थिति में है। दर्ज़ होने के बाद, आईडी आईडी दर्ज करें I
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बढ़ रहा है
जितेंद्र सोलंकी का कहना है कि अगर ऐसा करने के लिए 30 जुलाई 2022 के लिए अतिरिक्त खर्चा होगा तो यह डॉक्टर होगा। 5 लागू होने के बाद भी, यह लागू होने के बाद भी लागू होगा। …
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टैग: व्यापार समाचार हिंदी में, आयकर विभाग, आईटीआर, आईटीआर फाइलिंग
प्रथम प्रकाशित : अगस्त 01, 2022, 10:53 IST
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