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केरल में इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ने NIA की छापेमारी के विरोध में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। केरल हाई कोर्ट ने पीएफआई के इस कदम की निंदा की है। हाईकोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा है कि कोई भी बिना अनुमति के बंद नहीं बुला सकता है।
केरल उच्च न्यायालय ने कहा, “7 जनवरी 2019 के आदेश में कहा गया था कि कोई भी सात दिनों की पूर्व सूचना के बिना राज्य में बंद का आह्वान नहीं कर सकता है।” कोर्ट ने राज्य सरकार को इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही कहा कि राज्य में हिंसा की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
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