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भोपाल जिला प्रशासन ने शहर के एक निजी स्कूल की नर्सरी की साढ़े तीन साल की छात्रा से कथित तौर पर बलात्कार के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किए गए स्कूल बस चालक के आवास को मंगलवार को ध्वस्त कर दिया.
आरोपी को लड़की के माता-पिता और एक महिला स्कूल परिचारक के खिलाफ शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। मामला आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
भोपाल अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) क्षितिज शर्मा ने कहा, ‘आरोपी का घर अवैध रूप से बनाया गया था। इसे मंगलवार शाम को ध्वस्त कर दिया गया था।”
इलाके के निवासियों के मुताबिक आरोपी अपने माता-पिता, पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता है.
स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने मामले में स्कूल प्रशासन की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं।
“अतिरिक्त निदेशक राजीव सिंह तोमर, जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना और सहायक निदेशक कनक प्रसाद सहित एक जांच समिति मामले की जांच करेगी। टीम स्कूल प्रशासन की भूमिका की जांच करेगी, विशेष रूप से यह जांचने के लिए कि माता-पिता द्वारा पहले की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई थी। टीम इस बात की भी जांच करेगी कि स्कूल परिवहन नियमों का पालन कर रहा है या नहीं।
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