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केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है. तय किया गया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। उन्होंने सीएम रहते हुए खदानों को अपने नाम पर लीज पर लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी ने राज्यपाल रमेश बैस को लिखित शिकायत देते हुए इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का उल्लंघन बताया था. इस पर राज्यपाल ने केंद्रीय चुनाव आयोग से राय मांगी थी. चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद राज्यपाल को भेजी मंशा में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है.
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