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पीपीएफ, जो छोटी बचत योजनाओं का हिस्सा है, वर्तमान में प्रति वर्ष 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करता है।
पीपीएफ ब्याज दर की गणना महीने के पांचवें दिन और महीने के आखिरी दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि के आधार पर की जाती है
PPF खाताधारकों को योजना से अधिकतम वार्षिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए आज, 5 अप्रैल को अपना FY24 अंशदान जमा करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपीएफ ब्याज दर की गणना महीने के पांचवें दिन और महीने के आखिरी दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि के आधार पर की जाती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि 5 अप्रैल तक पीपीएफ खाते में धनराशि जमा हो जाए।
उदाहरण के लिए, यदि आपके पीपीएफ खाते में 2 लाख रुपये की शेष राशि है और आप एक बार में 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त योगदान करना चाहते हैं, तो 5 अप्रैल के बाद निवेश की गई अतिरिक्त राशि कुछ ब्याज रिटर्न से वंचित हो जाएगी।
यदि 5 अप्रैल से पहले 1.5 लाख रुपये के अतिरिक्त योगदान का निवेश किया जाता है, तो आपके नए पीपीएफ खाते की शेष राशि 3.5 लाख रुपये (पहले 2 लाख रुपये और अब 1.5 लाख रुपये निवेश की गई) होगी। पीपीएफ के नियमों के अनुसार, कुल 3.5 लाख रुपये पर मासिक ब्याज की गणना की जाएगी, जो लगभग 2,070 रुपये है। हालांकि, अगर 5 अप्रैल के बाद 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का निवेश किया जाता है, तो इसे अप्रैल महीने के ब्याज की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।
पीपीएफ के बारे में
पीपीएफ, जो छोटी बचत योजनाओं का हिस्सा है, वर्तमान में प्रति वर्ष 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करता है। दर की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है। पिछले सप्ताह की नवीनतम समीक्षा में, अप्रैल-जून 2023 तिमाही के लिए ब्याज दरों को 7.1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया था। एक निवेशक योजना के तहत प्रति वर्ष 500 रुपये से कम और अधिकतम 1,50,000 रुपये तक निवेश कर सकता है।
योजना की मूल अवधि 15 वर्ष है। इसके बाद, सब्सक्राइबर द्वारा आवेदन करने पर, इसे पांच साल के एक या एक से अधिक ब्लॉक के लिए बढ़ाया जा सकता है। खाते की आयु और निर्दिष्ट तिथियों पर शेष राशि के आधार पर ऋण और निकासी की भी अनुमति है। योजना के तहत निवेश करने पर आयकर लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। यह एक जोखिम मुक्त निवेश है क्योंकि पीपीएफ केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है।
परिपक्वता पर निकासी
पीपीएफ खाता 15 साल की अवधि के बाद परिपक्व होता है। मैच्योरिटी पर पूरी रकम निकाली जा सकती है। कोई भी बैंक शाखा या डाकघर में पीपीएफ खाता खोल सकता है। निकासी के समय, फॉर्म सी भरा जाता है और उस इकाई के पास जमा किया जाता है जहां पीपीएफ खाता खोला जाता है – बैंक या डाकघर। इसके बाद, पीपीएफ खाता बंद कर दिया जाता है और रिटर्न के साथ निवेशित राशि बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
आंशिक निकासी
पीपीएफ खाते के कम से कम छह साल पूरे होने के बाद आंशिक निकासी की अनुमति है। इस मामले में, केवल 50 प्रतिशत कोष को निकालने की अनुमति है। बाकी रकम पीपीएफ खाते में रहती है। खाता खोलने के बाद छठे वित्तीय वर्ष से पीपीएफ से आंशिक निकासी की जा सकती है। पीपीएफ खाते से आंशिक निकासी पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। और, प्रति वित्तीय वर्ष में केवल एक आंशिक निकासी की अनुमति है। इसके लिए भी जिस बैंक या डाकघर में पीपीएफ खाता खोला जाता है, वहां फॉर्म सी जमा करना होता है।
समय से पहले बंद होना
कुछ शर्तों के तहत समय से पहले बंद करने की अनुमति है और पीपीएफ खाते के कम से कम पांच साल पूरे होने के बाद ही। इसके तहत शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर पूरी रकम निकाली जा सकती है। विशिष्ट स्थितियों में जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियाँ या गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं जिनका सामना खाताधारकों, पति-पत्नी या बच्चों को करना पड़ता है; और बच्चों या खाताधारकों की उच्च शिक्षा।
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