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आखरी अपडेट: 17 मार्च, 2023, 13:13 IST

जानिए अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो क्या होगा
जो लोग जुलाई 2022 से मार्च 2023 के बीच अपने पैन को अपने आधार से लिंक करना चाहते हैं, वे 1,000 रुपये का शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।
भारत सरकार ने आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए अपने आधार नंबर को अपने पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की गई है। यदि कोई इन दोनों कार्डों को तब तक लिंक करने में विफल रहता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे और निष्क्रिय पैन को रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे। अब आप रिटर्न फाइल करने के लिए अपने पैन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। कुछ कर प्रभाव भी हो सकते हैं। आयकर विभाग के लिए नीति तय करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक सर्कुलर के अनुसार, पैन समाप्त होने पर आईटी अधिनियम के तहत सभी नतीजों के लिए एक व्यक्ति उत्तरदायी होगा।
जो लोग जुलाई 2022 से मार्च 2023 के बीच अपने पैन को अपने आधार से लिंक करना चाहते हैं, वे ई-पे टैक्स फंक्शनलिटी या प्रोटीन (एनएसडीएल) के माध्यम से 1,000 रुपये का शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।
आयकर विभाग के पोर्टल के माध्यम से आधार को पैन से लिंक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:
आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें- https://incometaxindiaefiling.gov.in/।
यदि आपने पहले से ही इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है, तो अपने पैन को यूजर आईडी के रूप में उपयोग करके ऐसा करें।
लॉग इन करने के लिए, उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करें।
आगे खुलने वाले पेज के मेनू बार में आपको ‘प्रोफाइल सेटिंग’ दिखाई देगी। यहां ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
आपकी जन्म तिथि और लिंग आपके पैन विवरण के अनुरूप पहले से भरा जाएगा। अपने आधार कार्ड में उल्लिखित विवरणों के साथ इन विवरणों को सत्यापित करें। अगर यहां कोई बेमेल है, तो आपको आगे बढ़ने से पहले उसे सही करवाना होगा।
यदि दोनों विवरण मेल खाते हैं, तो खाली क्षेत्र में अपना आधार नंबर भरें और “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें।
आप इन सरल चरणों का पालन करके दो दस्तावेज़ों को एसएमएस के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं:
इसके लिए अपना आधार नंबर या विशिष्ट पहचान (यूआईडी) नंबर और पैन संभाल कर रखें।
12 अंकों का आधार नंबर लिखें, उसके बाद अल्फ़ान्यूमेरिक पैन। इसे 567678 या 56161 पर एसएमएस के जरिए भेजें।
यदि आपकी जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों पर मेल खाती है, तो दोनों कार्ड लिंक हो जाएंगे।
उसके बाद, एक एसएमएस आपको पैन-आधार लिंक स्थिति के बारे में सूचित करेगा।
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