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केंद्र सरकार ने हवाई टिकट बुकिंग के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) नियमों की घोषणा की है। संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश हवाई टिकट बुकिंग एजेंटों, टिकट किराया आदि के संबंध में नियमों की व्याख्या करते हैं।
इसलिए, यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपको हवाई यात्रा के लिए निम्नलिखित एलटीसी नियमों के बारे में पता होना चाहिए:
(1.) टिकट केवल तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों से खरीदे जा सकते हैं: मैसर्स बामर एंड लॉरी कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), मेसर्स अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स (एटीटी), और मेसर्स इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ( आईआरसीटीसी) लिमिटेड।
(2.) अपनी हकदार यात्रा श्रेणी के भीतर, कर्मचारियों को किसी दिए गए स्लॉट में, एक उड़ान का चयन करना चाहिए, अधिमानतः नॉन-स्टॉप, सबसे सस्ते संभव किराए के साथ। एलटीसी निपटान दावों के लिए इस बुकिंग का एक स्क्रीनशॉट/प्रिंट-आउट रखा जाना चाहिए।
(3.) सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी किराए का लाभ उठाने और राजकोष पर बोझ को कम करने के लिए, यात्रा की तारीख से कम से कम 21 दिन पहले टिकट बुक किया जाना चाहिए।
(4.) अपरिहार्य परिस्थितियों में, जहां बुकिंग एक बाहरी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से की जाती है, छूट केवल मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकारों और अधीनस्थ/संलग्न कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद से नीचे के विभाग के प्रमुखों द्वारा नहीं दी जा सकती है।
(5.) एलटीसी अग्रिम के लिए, कर्मचारियों को यात्रा की निर्धारित तिथि से कम से कम 30 दिन पहले बुकिंग के प्रिंट-आउट के साथ आवेदन करना चाहिए।
(6.) अग्रिम प्राप्त करने के बाद, यदि आप एक अलग किराया देखते हैं, तो इसका कारण यह है कि अग्रिम के लिए आवेदन करने और अनुदान के बीच एक समय अंतराल था; एलटीसी दावे का निपटान करते समय उक्त अंतर को समायोजित किया जाएगा।
(7.) कर्मचारी जो हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन हवाई यात्रा करना चाहते हैं, और विशेष छूट योजना के तहत नहीं हैं, उन्हें भी तीन एजेंटों से टिकट प्राप्त करना चाहिए, भले ही बुकिंग समय सीमा कुछ भी हो।
(8.) यात्रा से कम से कम 24 घंटे से पहले किए गए रद्दीकरण के लिए कर्मचारी द्वारा स्व-घोषित औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तीन एटीए द्वारा कोई रद्दीकरण शुल्क नहीं दिया जाएगा।
(9.) बेहतर होगा, यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए एक टिकट बुक किया जाना चाहिए, और एक से अधिक टिकट रखना प्रतिबंधित है।
(10.) कर्मचारियों को केवल तीन एटीए के पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से टिकट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए उन्हें इन एजेंसियों के पास अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी जमा करनी होगी।
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