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जयपुर: राज्य के वित्त विभाग ने शनिवार को जारी एक ताजा आदेश में स्वायत्तशासी, अर्धस्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है. पहले यह समय सीमा 30 जून थी।
राज्य के वित्त विभाग ने पहले बोर्ड, निगमों, स्वायत्त, अर्ध-स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों (1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद स्थापित) के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का आदेश जारी किया था।
राज्य के वित्त विभाग ने पहले बोर्ड, निगमों, स्वायत्त, अर्ध-स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों (1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद स्थापित) के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का आदेश जारी किया था।
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