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जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने भविष्य में होने वाली भर्ती में उम्र में छूट देने की याचिका खारिज कर दी है कोविड लंबित भर्तियों तक बढ़ाया जाए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ एम एम श्रीवास्तव तथा विनोद कुमार भरवानी ने अधिसूचना पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी और सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत के आदेश ने राकेश गढ़वाल और अन्य की याचिका का पालन किया।
राज्य सरकार ने पिछले महीने 23 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर 31 दिसंबर, 2020 को 40 वर्ष पूरे करने वालों को 31 दिसंबर, 2024 तक सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए आयु में छूट का विस्तार किया ताकि कोविड के कारण खोए हुए वर्षों की भरपाई की जा सके। लेकिन छूट संभावित रूप से लागू होगी न कि पहले से प्रक्रियाधीन भर्ती पर। न्यूज नेटवर्क
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ एम एम श्रीवास्तव तथा विनोद कुमार भरवानी ने अधिसूचना पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी और सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत के आदेश ने राकेश गढ़वाल और अन्य की याचिका का पालन किया।
राज्य सरकार ने पिछले महीने 23 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर 31 दिसंबर, 2020 को 40 वर्ष पूरे करने वालों को 31 दिसंबर, 2024 तक सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए आयु में छूट का विस्तार किया ताकि कोविड के कारण खोए हुए वर्षों की भरपाई की जा सके। लेकिन छूट संभावित रूप से लागू होगी न कि पहले से प्रक्रियाधीन भर्ती पर। न्यूज नेटवर्क
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