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राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की ‘भारत जोड़ी यात्रा’ केरल में तब मुश्किल में पड़ गई जब एक वकील ने मंगलवार को राज्य उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मार्च के दौरान यातायात की समस्या को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।
अधिवक्ता के विजयन द्वारा दायर याचिका में अदालत से यात्रा को केवल एक आधे हिस्से पर कब्जा करने की अनुमति देकर इसे विनियमित करने का निर्देश देने की मांग की गई है ताकि दूसरे पर यातायात की मुक्त आवाजाही की अनुमति मिल सके।
याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि यात्रा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों तक बंद रहा, जिससे दैनिक यात्रियों को परेशानी हो रही है।
यह दावा करते हुए कि यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में भारी खर्च हो रहा है और सैकड़ों पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात हैं, याचिकाकर्ता ने मांग की कि कांग्रेस पार्टी को करदाताओं के पैसे से भुगतान करने के बजाय बिल का भुगतान करना चाहिए।
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विजयन ने यह भी कहा कि यात्रा केरल पब्लिक वेज़ एक्ट 2011 का उल्लंघन है, जो सार्वजनिक सड़कों पर बाधा से संबंधित अपराधों से संबंधित है।
अदालत के गुरुवार को याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है।
7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हरी झंडी दिखाकर रवाना हुई यह यात्रा 11 सितंबर को केरल में दाखिल हुई जहां यह 18 दिनों तक चलेगी।
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