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जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को उनके आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में झुग्गी बस्तियों में पट्टा वितरण और राजस्थान कानून निरसन विधेयक, 2023 सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
राज्य के शहरी क्षेत्रों में 2004 में सर्वेक्षण की गई झुग्गियों के अलावा, दिसंबर 2021 से पहले आई नई झुग्गी बस्तियों को एक सर्वेक्षण के बाद नियमित किया जाएगा, कैबिनेट ने फैसला किया। नियमितीकरण के बाद मलिन बस्तियों में सड़क, नाली, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए एक अहम फैसले में मंत्रिपरिषद ने लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बहुमंजिली इमारतों को पानी का कनेक्शन देने के लिए प्रस्तावित नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है. इस नीति से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग प्रणाली को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी. संशोधन से विभिन्न समुदायों के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन की सुविधा होगी।
राज्य में मौजूद 133 अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। मौजूदा कानूनों की समीक्षा के बाद, कैबिनेट ने राजस्थान कानून निरसन विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी। इनमें विनियोग अधिनियम सहित 33 मूल अधिनियम और केंद्रीय अधिनियमों में किए गए राज्य संशोधन सहित 100 संशोधन अधिनियम शामिल हैं।
कैबिनेट ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के आरक्षण पर सेवा नियमों के संबंध में 21 नवंबर, 2019 की अधिसूचना में भी संशोधन किया। राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013; राजस्थान विशिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रिस्तरीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2014; और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 को अधिसूचना में शामिल किया गया है।
राज्य के शहरी क्षेत्रों में 2004 में सर्वेक्षण की गई झुग्गियों के अलावा, दिसंबर 2021 से पहले आई नई झुग्गी बस्तियों को एक सर्वेक्षण के बाद नियमित किया जाएगा, कैबिनेट ने फैसला किया। नियमितीकरण के बाद मलिन बस्तियों में सड़क, नाली, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए एक अहम फैसले में मंत्रिपरिषद ने लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बहुमंजिली इमारतों को पानी का कनेक्शन देने के लिए प्रस्तावित नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है. इस नीति से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग प्रणाली को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी. संशोधन से विभिन्न समुदायों के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन की सुविधा होगी।
राज्य में मौजूद 133 अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। मौजूदा कानूनों की समीक्षा के बाद, कैबिनेट ने राजस्थान कानून निरसन विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी। इनमें विनियोग अधिनियम सहित 33 मूल अधिनियम और केंद्रीय अधिनियमों में किए गए राज्य संशोधन सहित 100 संशोधन अधिनियम शामिल हैं।
कैबिनेट ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के आरक्षण पर सेवा नियमों के संबंध में 21 नवंबर, 2019 की अधिसूचना में भी संशोधन किया। राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013; राजस्थान विशिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रिस्तरीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2014; और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 को अधिसूचना में शामिल किया गया है।
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