राजस्थान: चूरू में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को आजीवन कारावास | जयपुर समाचार

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बीकानेर: यौन अपराधों से बच्चों का चुरू संरक्षण (पोक्सो) अदालत ने अगस्त 2021 में 10 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में 30 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर 68,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
वरिष्ठ लोक अभियोजक, वरुण सैनी कहा कि फैसला सुनाते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह के जघन्य अपराध के आरोपी किसी भी तरह की नरमी के पात्र नहीं हैं। उन्होंने बताया कि मामला 29 अगस्त 2021 को सदर थाने में दर्ज किया गया था सुजानगढ़ और जांच अधिकारी ने अपराध दर्ज करने के 20 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी।
पीड़िता अपनी 5 साल की बहन के साथ दूध खरीदने जा रही थी, तभी आरोपी बिरजू सिंह उसका अपहरण कर लिया। आरोपी उसे अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की खून से लथपथ पाई गई और आरोपी को उस समय पकड़ लिया गया जब वह मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। अदालत ने सुनवाई के दौरान 13 गवाहों और कई दस्तावेजी सबूतों की जांच की और एक साल के भीतर फैसला सुनाया। न्यूज नेटवर्क



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