[ad_1]

जयपुर : बसों को सामान ले जाने की अनुमति देने पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, राज्य सरकार और परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है मुस्कान खंडेलवाल. राज्य सरकार ने पिछले साल 27 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर निजी यात्री बसों के लिए एक योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत यात्री बसें निर्धारित लाइसेंस के साथ माल ले जा सकती हैं।
याचिका में कहा गया है कि मोटर वाहन उद्योग के मानकों के अनुसार बसों की छत पर माल परिवहन करना नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा बैठे यात्रियों को ले जाते समय छत पर सामान रखना घातक साबित हो सकता है।
ऐसी बसों के साथ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। याचिकाकर्ता ए जनहित याचिका कहा कि परिवहन विभाग के फैसले से न केवल यात्रियों की सुरक्षा बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की भी सुरक्षा खतरे में है। डीडी खंडेलवालयाचिकाकर्ता के वकील।
फेसबुकट्विटरinstagramकू एपीपीयूट्यूब
[ad_2]
Source link