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जस्टिस हेमंत गुप्ता ने गुरुवार को हिजाब प्रतिबंध मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर 26 अपीलों के एक बैच को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक अभ्यास (ईआरपी) का हिस्सा नहीं है और कर्नाटक सरकार का आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य को पूरा करता है। इस बहस पर एक नजर डालें। अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहें.
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