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जयपुर: हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूछा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) क्या वह जमील अहमद के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी जो कथित तौर पर आतंकवादी संगठन को फंडिंग करने के आरोप में पिछले 6 साल से जेल में है? इस्लामिक स्टेट (है)। कोर्ट ने निर्देश दिया है एनआईए उनकी जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए 27 जुलाई को अगली सुनवाई तक अदालत को इस बारे में सूचित किया जाए।
निचली अदालत ने 11 सितंबर 2020 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिस पर उन्होंने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान एनआईए के वकील टीपी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और एनआईए को इस पर फैसला लेना है. न्यूज नेटवर्क
निचली अदालत ने 11 सितंबर 2020 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिस पर उन्होंने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान एनआईए के वकील टीपी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और एनआईए को इस पर फैसला लेना है. न्यूज नेटवर्क
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