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जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री के मसौदे को मंजूरी दे दी चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, जिसके तहत पथ विक्रेता और निर्माण श्रमिक कल्याण निधि से पंजीकृत मजदूरों को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में वित्तीय सहायता मिलेगी।
योजनान्तर्गत 25 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के पंजीकृत श्रमिकों एवं पथ विक्रेताओं को अस्पताल में भर्ती होने पर वेतन हानि की स्थिति में अधिकतम सात दिनों तक प्रतिदिन 200 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
प्रतिदिन 200 रुपये सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिलने पर तीन दिन की राशि दी जाएगी। न्यूज नेटवर्क
योजनान्तर्गत 25 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के पंजीकृत श्रमिकों एवं पथ विक्रेताओं को अस्पताल में भर्ती होने पर वेतन हानि की स्थिति में अधिकतम सात दिनों तक प्रतिदिन 200 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
प्रतिदिन 200 रुपये सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिलने पर तीन दिन की राशि दी जाएगी। न्यूज नेटवर्क
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