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जयपुर: सर्वोच्च न्यायालय ने अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी अंकित शर्मा को नियमित जमानत दे दी है क्योंकि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील मौजूद नहीं था. अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक द्वारा 2019 में अलवर के कोतवाली थाने में एक लिखित शिकायत में बैंक के कर्मचारियों द्वारा बैंक के भीतर लगभग 16 करोड़ रुपये की अनियमितता और गबन का आरोप लगाया गया था। बाद में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। नतीजतन, एक आरोप पत्र दायर किया गया था और आरोप भी तय किए गए थे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि शर्मा, जो बैंक का कर्मचारी था, मुख्य आरोपी था. आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता नमित सक्सेना ने तर्क दिया कि आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार है क्योंकि आरोप झूठे हैं और धारा 437 (6) सीआरपीसी के प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य हैं। न्यूज नेटवर्क
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