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जैसलमेर: पोक्सो कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
विशेष लोक अभियोजक जेठाराम माली राज्य सरकार की ओर से 20 गवाह, 42 दस्तावेज पेश किये गये जिनके आधार पर आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी.
माली ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 5 जून 2022 को भणियाणा थाने में रिपोर्ट दी कि 4 जून को आधी रात को जब घर के सभी लोग खाना खाकर सो गये तो आरोपी कालूराम घर आया और अपने दोस्त की मदद से नाबालिग को शादी की नियत से भगा ले गया माधरम. पिता ने आसपास के इलाकों में अपनी बेटी के बारे में पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस ने जांच के दौरान कालूराम और मघाराम को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. न्यूज नेटवर्क
विशेष लोक अभियोजक जेठाराम माली राज्य सरकार की ओर से 20 गवाह, 42 दस्तावेज पेश किये गये जिनके आधार पर आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी.
माली ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 5 जून 2022 को भणियाणा थाने में रिपोर्ट दी कि 4 जून को आधी रात को जब घर के सभी लोग खाना खाकर सो गये तो आरोपी कालूराम घर आया और अपने दोस्त की मदद से नाबालिग को शादी की नियत से भगा ले गया माधरम. पिता ने आसपास के इलाकों में अपनी बेटी के बारे में पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस ने जांच के दौरान कालूराम और मघाराम को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. न्यूज नेटवर्क
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