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जयपुर : उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चाकसू नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार बैरवा की अयोग्यता पर रोक लगा दी. उन्हें जिला अदालत ने 20 अप्रैल को एक याचिका पर अयोग्य घोषित कर दिया था विनोद कुमार रजोरिया ने आरोप लगाया कि बैरवा ने निर्माण कार्य में गड़बड़ी के एक साल के दायित्व काल में चुनाव लड़ा था. कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि अपील पर फैसला आने में समय लगेगा।
जिला अदालत द्वारा बैरवा की अयोग्यता के बाद, राज्य चुनाव आयोग ने 11 मई को चाकसू नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी।
अपनी अपील में, बैरवा के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने चाकसू नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी द्वारा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने के बाद चुनाव लड़ा था। इसलिए, उनका चुनाव सदस्य और बाद में नगरपालिका के अध्यक्ष के पद पर हुआ कानूनी और अयोग्यता को वारंट करने वाली किसी भी अनियमितता से पीड़ित नहीं था।
जिला अदालत द्वारा बैरवा की अयोग्यता के बाद, राज्य चुनाव आयोग ने 11 मई को चाकसू नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी।
अपनी अपील में, बैरवा के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने चाकसू नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी द्वारा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने के बाद चुनाव लड़ा था। इसलिए, उनका चुनाव सदस्य और बाद में नगरपालिका के अध्यक्ष के पद पर हुआ कानूनी और अयोग्यता को वारंट करने वाली किसी भी अनियमितता से पीड़ित नहीं था।
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