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दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने रोहिणी स्थित सेक्टर-24 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी है। निलंबन का आदेश स्कूल द्वारा फीस वृद्धि के नियमों का पालन नहीं करने के बाद आया है।
डीओई, दिल्ली ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें शुल्क-वृद्धि से संबंधित विभाग के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में स्कूल की अनियमितताओं का हवाला दिया गया।
डीपीएस, रोहिणी सेक्टर-24 के अधिकारियों ने न केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए बढ़ी हुई फीस ली, बल्कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए 2020-21 सत्र के लिए बकाया शुल्क भी बढ़ा दिया।
चूंकि स्कूल डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) भूमि पर स्थित है, भूमि आवंटन मानदंडों के लिए ऐसे स्कूलों को किसी भी शुल्क-वृद्धि से पहले निदेशक (शिक्षा) से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है।
मान्यता निलंबित होने के बाद स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं देने के लिए कहा गया है। हालाँकि, वर्तमान 2022-23 सत्र के छात्र स्कूल की मान्यता के निलंबन से अप्रभावित रहेंगे।
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