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ITR फाइल करना हमारी आमदनी और खर्च की जानकारी देने से कहीं बढ़कर है।
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, देर से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना 5,000 रुपये है, लेकिन बाद में फाइल करने पर यह रकम दोगुनी हो जाती है।
आयकर रिटर्न (ITR) उन व्यक्तियों और वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए जिनके खातों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है। करदाताओं को किसी भी जुर्माने या दंड से बचने के लिए समय सीमा समाप्त होने से पहले अपना आईटीआर वित्त वर्ष 2022-23 ऑनलाइन जमा करना होगा। आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, देर से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना 5,000 रुपये है, लेकिन बाद में फाइल करने पर यह रकम दोगुनी हो जाती है।
बहुत से लोग मानते हैं कि आईटीआर दाखिल करना एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम आयकर विभाग को अपनी कर योग्य आय के बारे में बताते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह हमारी आय और व्यय के बारे में जानकारी प्रदान करने से कहीं अधिक है। आइए जानते हैं इनके बारे में
पेनल्टी से बचें
नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर नियमों के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना और अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234ए के तहत आईटीआर फाइलिंग में देरी से देय टैक्स पर ब्याज भी लग सकता है।
ऋण प्राप्त करना आसान
यदि आपके पास आयकर रिटर्न दाखिल करने में एक साफ ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपके ऋण को उधारदाताओं द्वारा अनुमोदित करना आसान है। ऋण आवेदन के मामले में, बैंकों को उधारकर्ताओं को उनकी आय के प्रमाण के रूप में आईटीआर विवरण की एक प्रति प्रदान करने की आवश्यकता होती है। किसी भी औपचारिक ऋण स्वीकृति के लिए आयकर रिटर्न एक अनिवार्य दस्तावेज है। जो व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करते हैं उन्हें संस्थागत उधारदाताओं से स्वीकृत ऋण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
घाटे को आगे बढ़ाया जा सकता है
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 70 और 71 में किसी विशेष वर्ष के नुकसान को अगले वर्ष तक ले जाने के लिए कुछ प्रावधान शामिल हैं। इसका मतलब है कि आप अपने नुकसान को अगले आकलन वर्ष में स्थानांतरित कर सकते हैं।
कर कटौती का दावा करने में मदद करता है
यदि आपने अपना आईटीआर दाखिल किया है, तो सरकार आपको कुछ कटौती की अनुमति देती है जो करदाताओं पर बोझ को कम करने में मदद करती है और अधिक लोगों को अपने करों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कुछ निवेशों में इन कटौतियों और छूट का लाभ उठाया जा सकता है। आप टीडीएस और छूट का भी दावा कर सकते हैं।
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