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नई दिल्ली/मुंबई। महाराष्ट्र (महाराष्ट्र) से मिल रही एक बड़ी खबर के अनुसार, मुंबई हाई कोर्ट (बॉम्बे हाई कोर्ट) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता हसन मुश्रीफ (हसन मुश्रीफ) को उपाय सुरक्षा प्रदान की है।
जानकारी दें कि, हसन मुश्रीफ ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। वहीं आज मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से अपना जवाब देने को कहा। ईडी ने पैर रखने के लिए समय मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
#अद्यतन | बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता हसन मुश्रीफ को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।
हसन मुश्रीफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा…
– एएनआई (@ANI) अप्रैल 13, 2023
आरोपित है कि, मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले मंगलवार को मनी-लॉन्ड्रिंग (धन शोधन निवारण अधिनियम) मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री मुश्रीफ ने याचिका में कहा था कि जांच के नाम पर और धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के दावों के तहत दायर किए गए दावों के नाम पर उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय) यानी ईडी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका थी।
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