महाराष्ट्र राजनीति | महाराष्ट्र: मुंब्रा में मनसे के सहयोगियों के प्रवेश पर ‘बैन’, जानें क्या है माजरा

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ठाने (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ता अविनाश जाधव के मुंब्रादेवी मंदिर की तलहटी में अवैध दरगाहों के रूप में कथित रूप से और ऐसे लोगों के खिलाफ अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करने के कुछ दिन बाद पुलिस ने थाणे (ठाणे) जिले के मुंब्रा 9 टाउनशिप में प्रवेश किया पर रोक लगा दी है।

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 22 मार्च को विभिन्न इलाकों में एक विशेष धर्म से जुड़े अवैध निर्माण का माइल उठाया था, जिसके बाद जाधव ने थाणे के जिलााधिकारी से मुंब्रा की तलहटी में स्थित दरगाहों और एक मस्जिद को हटाने की अपील की। जाधव के खिलाफ सहायक पुलिस आयुक्त (कलवा डिवीजन) विलास शिंज ने कानून-व्यवस्था की स्थिति, मुंब्रा को (सांप्रदायिक रूप से) संवेदनशील देनदारियां और रमज़ान के महीने का हवाला देते हुए वहां दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

आदेश के मुताबिक जाधव ने जिलाधिकारी से कहा था कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो धार्मिक स्थल के पास भगवान हनुमान का मंदिर बनाया जाएगा। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि जाधव के खिलाफ पुलिस आयुक्तालय के तहत राजनीतिक अपराध दर्ज हैं। आदेश के अनुसार, 27 मार्च से नौ अप्रैल के बीच जाधव का मुंब्रा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के अनुसार, ”यह आदेश जन शांति एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा जीवन को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए जारी किया गया है।”



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