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नई दिल्ली। जहां एक तरफ आज मानहानि मामले में संसद की अपनी सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी (राहुल गांधी) ने बा कार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम नरेंद्र मोदी (नरेंद्र मोदी) और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। बता दें कि, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज शनिवार को सदस्यता से संबंधित शपथ पत्र में कहा कि वह संसद के सदस्य बने रहें या न रहें, या फिर उन्हें जेल में ही क्यों न डाला जाए, वह लोकतंत्र की ओर बढ़ते हैं। लड़ेंगे।
जब भड़के मीडिया पर
उसी समय आज प्रेस कांफ्रेंस में वे काफी आक्रामक नाजायज आए और कुछ प्रेस रिपोर्टरों ने हाथों पर हाथ भी लिए। दरअसल आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने उनसे लंदन में दिए गए भाषण को लेकर सवाल पूछा तो राहुल गांधी काफी गुस्से में भर गए। जैसे ही आज राहुल गांधी से पूछा गया कि संसद में आपसे बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं बोल रहे थे तो आप मजाक क्यों नहीं कहेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।
मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं- राहुल
इस शिकायत के सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने महान ही तल्ख़ दिया कि, “राहुल गांधी की मान्यता है कि मेरा नाम सावर नहीं है, मेरा नाम सावर है। गांधी किसी से भी जुड़ा नहीं मांगते हैं।’ उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि, “सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। मोदी जी का अडाणी के साथ क्या रिश्ता है, शेल अथॉरिटी में 20 हजार करोड़ रुपये हैं, ये सवाल पूछते हैं। इन लोगों से मुझे कोई डर नहीं लगता। ये हैं कि आप असम्बद्ध हैं, दोषी हैं, जेल में रिलेशनशिप में आवाज बंद कर सकते हैं, तो यह नहीं होगा, मेरा ऐसा इतिहास नहीं है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, “मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं। यह सच्चाई है।”
#घड़ी | मेरा नाम सावरकर नहीं है, यह गांधी है, और गांधी कभी माफी नहीं मांगते, राहुल गांधी दिल्ली में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हैं pic.twitter.com/RxGcsVw0ye
– एएनआई (@ANI) 25 मार्च, 2023
इंफॉर्मेशन हो कि, केरल की वायनाड निर्वाचन क्षेत्र सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को सातवीं सदस्यता के लिए आरोप लगाया गया। 16 मार्च की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनका असम्बद्धता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।
साथ ही इस संबंध में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के लेखा-जोखा 102 (1) और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अपवर्जित घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट की एक अदालत ने “मोदी उपनाम” संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया और दो साल की कैद की सजा सुनाई।
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