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समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को श्रद्धा हत्याकांड को दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका (पीआईएल) के बजाय, यह “प्रचार हित याचिका” थी और “एक भी आधार नहीं” बनाया गया था। अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहें।
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