सिम ट्रांसफर फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए केंद्र ने टेलीकॉम कंपनियों को नए दिशा-निर्देश जारी किए

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दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम एक्सचेंज या अपग्रेडेशन प्रक्रिया के दौरान दूरसंचार कंपनियों को एसएमएस सुविधा (इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों) को बंद करने के लिए एक नए नियम की घोषणा की। इस नियम के अनुसार, नए सिम कार्ड के सक्रिय होने के 24 घंटे के लिए एसएमएस सेवाएं बंद कर दी जाएंगी।

अब क्या बदलेगा?

अब टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड या नंबर बदलने की रिक्वेस्ट मिलने पर कस्टमर को रिक्वेस्ट का अलर्ट भेजना अनिवार्य होगा। फिर आईवीआरएस कॉल के माध्यम से सिम कार्ड धारक को यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि उन्होंने विशेष सेवा के लिए आवेदन किया था।

दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए निर्देश

प्रक्रिया में इस बदलाव के साथ, नई प्रमाणीकरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि अनुरोध अधिकृत सिम कार्ड उपयोगकर्ता द्वारा किया गया था और यह धोखाधड़ी की मांग नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि अगर सिम कार्ड उपयोगकर्ता किसी भी स्तर पर कार्ड अपग्रेड अनुरोध को ठुकरा देता है तो प्रक्रिया को तुरंत रोक दें।

केंद्रीय विभाग ने इस नियम को लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों – Jio, Vodafone-Idea, Airtel – को 15 दिन का समय दिया है।

DoT ने प्रक्रिया में संशोधन क्यों किया है?

सरकारी निकाय के अनुसार, सिम स्विच धोखाधड़ी और इससे जुड़े साइबर अपराधों के जोखिम को रोकने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए ये नवीनतम दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।


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