सत्येंद्र जैन | मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, ईडी ने जमानत का विरोध किया था

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सत्येंद्र-जैन

तस्वीर: एएनआई

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस (दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस) में या आप कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग (मनी लॉन्ड्रिंग) केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (सत्येंद्र जैन) की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। हालांकि इससे पहले मुकदमे कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

आरोपित है कि, लॉन्ड्री से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने जैन की जमानत याचिका का विरोध किया था। मामले पर ईडी ने कहा था कि अगर सत्येंद्र जैन को जमानत दी गई है तो इस मामले में गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। सत्येंद्र जैन प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से जाने माने व्यक्ति हैं और बड़े राजनीतिक पद पर भी रह गए हैं।

बता दें कि इसके पहले आज दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस (दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस) में दिल्ली के पूर्व उप टिप्स मनीष सिसोदिया (मनीष सिसोदिया) को भी आज राहत नहीं मिली है। आज उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश किया गया था। जहां कोर्ट ने उन्हें आगामी 5 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा (ज्यूडिशियल कस्टडी) में भेज दिया है।



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