सत्येंद्र जैन | ‘आप’ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका खारिज की

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सत्येंद्र-जैन

तस्वीर: एएनआई

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के मुताबिक, आज दिल्ली हाईकोर्ट (दिल्ली हाई कोर्ट) ने अब से कुछ देर पहले, एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (सत्येंद्र जैन) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आज अदालत ने इसी मामले में सह पंच वैभव जैन और दाखिल की गई जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। जानकारी दें कि, प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पिछले 30 मई को कार्रवाई की थी।

आरोपित है कि ईडी पिछले साल 30 मई को दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे ऐतिहासिक जेल में बंद हैं। पता हो कि, जैन पर चार प्राधिकरण के माध्यम से धन खोजने का आरोप है। रोमांटिक दिनेश कुमार शर्मा बृहस्पतिवार को उनकी जमानत याचिका पर आज यह फैसला दिया है।

पता हो कि, HC ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकील की याचिका सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर सुरक्षित निर्णय लिया था। तब सत्येंद्र जैन ने इससे पहले कोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और वे जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि केस में चार्जशीट दिखने के बाद भी उन्हें रिकॉर्ड में रखने की जरूरत नहीं है।

हालांकि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर अपना फैसला देते हुए सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही मामले में सहभियुक्त वैभव जैन और दस्तावेजों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है।



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