दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीसीआई जांच के खिलाफ व्हाट्सएप, फेसबुक की याचिका खारिज की

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नई दिल्ली: खंडपीठ की खंडपीठ दिल्ली उच्च न्यायालय की याचिकाओं को खारिज कर दिया WhatsApp तथा फेसबुक मैसेजिंग ऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती देना।
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने गुरुवार को व्हाट्सएप और फेसबुक द्वारा दायर दोनों अपीलों को खारिज करते हुए सीसीआई द्वारा मैसेजिंग ऐप को जारी नोटिस पर दी गई रोक को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।
पीठ ने कहा कि अपील में कोई दम नहीं है। पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 25 जुलाई 2022 को आदेश सुरक्षित रखा था।
फेसबुक इंक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप का औपचारिक मालिक है और कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म फेसबुक (मूल कंपनी) के साथ अपना डेटा साझा करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह जांच के लिए एक आवश्यक पार्टी है। जबकि के विरोध में सीसीआई जांच फेसबुक के खिलाफ, रोहतगी ने आगे तर्क दिया कि व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच करते समय इसकी जांच करने के लिए सीसीआई के पास कोई प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध नहीं है।
डिवीजन बेंच व्हाट्सएप और फेसबुक की एकल पीठ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसने फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सीसीआई के लिए पेश हुए और प्रस्तुत किया कि व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच करने का उसका अधिकार क्षेत्र बंद नहीं है क्योंकि विचाराधीन नीति को न तो वापस लिया गया है और न ही किसी अदालत या किसी न्यायिक मंच द्वारा रोक लगाई गई है। इससे पहले सीसीआई के वकील ने कहा था कि हम फिलहाल जांच को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि इस मामले की जांच कोर्ट कर रही है।
इससे पहले सुनवाई में बेंच ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल उत्तरदाताओं/केंद्र द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जबकि व्हाट्सएप और फेसबुक को सीसीआई द्वारा उन्हें जारी नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए समय दिया गया है और उनसे कई विवरण मांगे गए हैं।
अदालत ने अपीलकर्ता को अदालत द्वारा पहले दिए गए अंतरिम आदेश को भी बढ़ा दिया।
फेसबुक और व्हाट्सएप ने सीसीआई के फैसले के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए अपील-चुनौती वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश के माध्यम से खंडपीठ से संपर्क किया था।
22 अप्रैल, 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मैसेजिंग ऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच के लिए CCI के आदेश को चुनौती देने वाली फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने सीसीआई द्वारा पारित 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें नई गोपनीयता नीति की जांच का निर्देश दिया गया था और जांच 60 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
फेसबुक और व्हाट्सएप ने कहा कि चूंकि व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है, इसलिए सीसीआई को जांच का आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए और उन्होंने अदालत से कहा कि सीसीआई की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
मामले में सीसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने पहले अदालत को बताया था कि मामला गोपनीयता का नहीं बल्कि डेटा तक पहुंच का है और प्रतिस्पर्धा मेटाडेटा से निपटने जा रही है।

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