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जयपुर: राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने एक 24 वर्षीय जर्मन महिला के आरोप के बाद मामला दर्ज किया है कि एक यात्रा टिकट परीक्षक (टीटीई) ने 13 दिसंबर को एक ट्रेन में उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। एसएचओ (जीआरपी जयपुर) संपत राज ने बताया कि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था भारतीय दंड संहिता धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग)। पुलिस के मुताबिक, महिला 13 दिसंबर को अजमेर से जयपुर जा रही थी, तभी ए टीटीई उसने अपनी सीट को जनरल कोच से केबिन वाले कोच में शिफ्ट करने की पेशकश की।
राज के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर उसे अनुचित तरीके से छुआ। “उसने टीटीई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई रेल मदद, एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल। रेलवे विभाग ने हमें मामले के बारे में एक पत्र भेजा जिसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है।’
अधिकारी ने यह भी कहा कि वे महिला के संपर्क में थे। राज ने कहा, “हमने मामले में उसके बयान दर्ज करने के लिए उससे बात की, लेकिन वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए हम मामले में आगे नहीं बढ़ सके।” उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपी की पहचान करने के लिए मामले की जांच कर रही है। न्यूज नेटवर्क
राज के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर उसे अनुचित तरीके से छुआ। “उसने टीटीई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई रेल मदद, एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल। रेलवे विभाग ने हमें मामले के बारे में एक पत्र भेजा जिसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है।’
अधिकारी ने यह भी कहा कि वे महिला के संपर्क में थे। राज ने कहा, “हमने मामले में उसके बयान दर्ज करने के लिए उससे बात की, लेकिन वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए हम मामले में आगे नहीं बढ़ सके।” उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपी की पहचान करने के लिए मामले की जांच कर रही है। न्यूज नेटवर्क
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