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ज़ोमैटो डिलीवर नहीं किए गए ऑर्डर के लिए ग्राहक को 8,362 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, कोल्लम ने हाल ही में फूड एग्रीगेटर Zomato को एक ग्राहक को 362 रुपये के डिलीवर ऑर्डर के लिए 8,362 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
अंतिम वर्ष के कानून के छात्र अरुण जी कृष्णन ने दो ऑर्डर दिए जोमैटो ऐप तिरुवनंतपुरम में। उसके दोनों ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए और जोमैटो की ओर से पैसे भी वापस नहीं किए गए।
कृष्णन ने यह भी उल्लेख किया कि दिल्ली में खाना ऑर्डर करते समय उन्हें ऐप के साथ इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं जोमैटो ने भी फेल फूड डिलीवरी के दो कारण बताए। जोमैटो ने कहा कि शिकायतकर्ता दिए गए पते पर खाना लेने के लिए उपलब्ध नहीं था। दूसरे, पते के साथ कुछ समस्या थी और उपयोगकर्ता को खाना ऑर्डर करने वाले ऐप में इसे ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया था।
अदालत ने पाया कि ग्राहक ब्याज सहित 362 रुपये की वापसी का हकदार था। साथ ही परिवादी को मानसिक प्रताड़ना के लिए 5000 रुपये का मुआवजा तथा 3000 रुपये कार्यवाही के खर्च के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया।
अंतिम वर्ष के कानून के छात्र अरुण जी कृष्णन ने दो ऑर्डर दिए जोमैटो ऐप तिरुवनंतपुरम में। उसके दोनों ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए और जोमैटो की ओर से पैसे भी वापस नहीं किए गए।
कृष्णन ने यह भी उल्लेख किया कि दिल्ली में खाना ऑर्डर करते समय उन्हें ऐप के साथ इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं जोमैटो ने भी फेल फूड डिलीवरी के दो कारण बताए। जोमैटो ने कहा कि शिकायतकर्ता दिए गए पते पर खाना लेने के लिए उपलब्ध नहीं था। दूसरे, पते के साथ कुछ समस्या थी और उपयोगकर्ता को खाना ऑर्डर करने वाले ऐप में इसे ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया था।
अदालत ने पाया कि ग्राहक ब्याज सहित 362 रुपये की वापसी का हकदार था। साथ ही परिवादी को मानसिक प्रताड़ना के लिए 5000 रुपये का मुआवजा तथा 3000 रुपये कार्यवाही के खर्च के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया।
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