छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता | छत्तीसगढ़: बेरोजगार बेरोजगारों के लिए ‘खुशखबरी’, 1 अप्रैल से मिलेगा 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, जानें जाइए

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रुपये

तस्वीरः सोशल मीडिया

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में अब बेरोजगार युवाओं के लिए एक खुश खबरी है। दरअसल यहां के भोपाल भूपेश बघेल ने भटकते युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस बाबत चमच बघेल ने घोषणा की है कि, आने वाले 1 अप्रैल से हर बेरोजगार नौकरीपेशा को 2,500 रुपये माइक्रोसॉफ्ट के रूप में दिए जाएंगे।

इस बाबत ने ट्वीट करते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रतिमाह जॉब जॉब देने का आदेश जारी किया गया है। पंजीयन में प्राप्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल में किसी भी दिन किए गए आवेदनों पर, घोषणा के अनुसार, 1 अप्रैल से ही पेंशन दी जाएगी।

वहीं श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में आगामी 1 अप्रैल 2023 से रोजगार रोजगार योजना लागू हो रही है। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। कौशलों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।

उनकी पात्रता होगी

वहीं इसकी पात्रता के अनुसार रोजगार योजना का लाभ पात्रता के पूरे परिवार की आय सालाना से 2.50 लाख रूपए अधिक नहीं होने चाहिए। परिवार से दस्तावेज़ पति-पत्नी, संबद्ध बच्चे और संबद्ध माता-पिता से है।

किन्हें नहीं मिलेगा रोजगार रोजगार

योजना के अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता के भत्ते को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को रोजगार रोजगार मिलेगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उसके सदस्यों को दिया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो जाएगी।

उसी समय समझौते के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य की सरकार किसी भी संस्था या स्थानीय निकायों में चौथी श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा रोजगार बेरोजगारी के लिए अपात्र होगा।

यदि आवेदन पत्र स्वरोजगार या शासकीय या निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का मामला दिया जाता है, लेकिन मानदंड स्वीकार नहीं करते हैं तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा।

पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य नौकरी के लिए अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपए या उससे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्यों के लिए अपात्र होंगे।

डॉक्टर, इंजीनियर वाले परिवार के सदस्यों को भी नहीं मिलेगा भत्ता

साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर बॉडी के साथ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी के लिए अपात्र होंगे।



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