इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते है? नया परिपत्र बताता है

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ईपीएफओ द्वारा एक शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान किया गया है।

ईपीएफओ द्वारा एक शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान किया गया है।

ईपीएफओ ने 1 सितंबर, 2014 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी स्थापित की है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सदस्य संयुक्त विकल्प और उच्च पेंशन के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत वेतन विवरण और जानकारी की जांच करने की प्रक्रिया भी शामिल है। 3 मई को उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

23 अप्रैल को जारी सर्कुलर के मुताबिक, ईपीएफओ ने कहा है कि फील्ड ऑफिस संयुक्त विकल्पों और उच्च पेंशन के लिए आवेदनों की जांच करेगा। यदि आवश्यकताएँ पूरी हैं, तो नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को फील्ड कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

ईपीएफओ ने 1 सितंबर, 2014 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी स्थापित की है। ऑनलाइन प्रणाली 3 मई तक मान्य होगी।

ईपीएफओ द्वारा एक शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान किया गया है। आवेदक द्वारा कोई भी शिकायत ईपीएफओ की शिकायत प्रबंधन प्रणाली – ईपीएफआईजीएमएस (ईपीएफ आई-शिकायत प्रबंधन प्रणाली) पर दर्ज की जा सकती है। उच्च पेंशन की निर्दिष्ट श्रेणी के तहत, 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में शिकायत दर्ज की जाएगी। ईपीएफओ के अनुसार ऐसी सभी शिकायतों का निस्तारण मनोनीत अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा।

यदि विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी)/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी)-II एक महीने के भीतर पेंशनभोगियों को सूचित करते हुए नियोक्ताओं से विवरण मांगेंगे। फिर अगर उसे पूरी जानकारी मिलती है, तो संगठन उसके अनुसार बकाया राशि की प्रक्रिया करेगा। विवरण प्राप्त नहीं होने पर मेरिट के आधार पर आदेश पारित किया जायेगा।

“ऐसे मामले जहां एफओ विवरण और नियोक्ता के विवरण मेल खाते हैं, बकाया राशि की गणना की जाएगी और बकाया जमा / स्थानांतरित करने के लिए APFC / RPFC-II / RPFC-I द्वारा एक आदेश पारित किया जाएगा। जिन मामलों में कोई मेल नहीं है, उन्हें APFC/RPFC-II द्वारा नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को सूचित किया जाएगा। ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में कहा, उन्हें जानकारी पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

यदि उच्च पेंशन/संयुक्त विकल्पों के लिए आवेदन किसी भी कारण से स्वीकृत नहीं होता है, तो नियोक्ता को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने या पेंशनभोगियों द्वारा किए गए विवरण सहित किसी भी विवरण को सही करने का मौका दिया जाएगा। विंडो एक महीने तक चालू रहेगी।

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