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पिछले एक दशक के दौरान, आधार संख्या भारत में निवासियों के लिए पहचान के एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरी है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा संचालित लगभग 1,200 सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम सेवाओं के वितरण के लिए आधार-आधारित पहचान का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, बैंक, एनबीएफसी आदि जैसे वित्तीय संस्थानों सहित सेवा प्रदाताओं द्वारा कई अन्य सेवाएं भी ग्राहकों को प्रमाणित करने और ऑनबोर्ड करने के लिए आधार का उपयोग कर रही हैं।
निःशुल्क सेवा की तिथियां
नि:शुल्क आधार अपडेट सेवा अगले तीन महीनों, यानी 15 मार्च से 14 जून, 2023 तक उपलब्ध है।
फ्री सर्विस कैसे लें
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आधार की मुफ्त अपडेशन सेवा केवल myAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध है। देश भर के सभी भौतिक आधार केंद्रों पर 50 रुपये का शुल्क देना जारी रहेगा। यह पहले की तरह ही है।
अपना आधार क्यों अपडेट करें
यूआईडीएआई निवासियों को अपने जनसांख्यिकीय विवरण को फिर से सत्यापित करने के लिए पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण (पीओआई/पीओए) दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, खासकर यदि आधार 10 साल पहले जारी किया गया था और कभी भी अपडेट नहीं किया गया था। निकाय का कहना है कि इससे जीवन को आसान बनाने, बेहतर सेवा वितरण में मदद मिलेगी और प्रमाणीकरण सफलता दर में वृद्धि होगी।
यदि जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, जन्म तिथि, पता आदि) को बदलने की आवश्यकता है, तो निवासी नियमित ऑनलाइन अपडेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं, या निकटतम आधार केंद्र पर जा सकते हैं। ऐसे मामलों में सामान्य शुल्क लागू होंगे।
आधार को ऑनलाइन कैसे अपडेट करें
निवासी अपने आधार नंबर का उपयोग करके https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर लॉग इन कर सकते हैं। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा, केवल ‘डॉक्यूमेंट अपडेट’ पर क्लिक करना होगा और निवास का मौजूदा विवरण प्रदर्शित होगा। आधार धारक को विवरण सत्यापित करने की आवश्यकता है, यदि सही पाया जाता है, तो अगले हाइपर-लिंक पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में, निवासी को ड्रॉपडाउन सूची से पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेजों का चयन करना होगा और अपने दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए उसकी प्रतियां अपलोड करनी होंगी। अद्यतन और स्वीकार्य पीओए और पीओआई दस्तावेजों की सूची यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
के अनुसार आधार नामांकन और अद्यतन विनियम, 2016; आधार संख्या धारक, आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष पूरा होने पर, कम से कम एक बार पीओआई और पीओए दस्तावेज जमा करके आधार में अपने सहायक दस्तावेजों को अपडेट कर सकते हैं, ताकि उनकी जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित हो सके।
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