अनिल जयसिंघानी | अमृता फडणवीस मामले के बाद ईडी ने अनिल जयसिंघानी को अब ‘आईपीएल मनी लॉन्ड्रिंग’ मामले में गिरफ्तार किया

[ad_1]

Anil

फ़ाइल तस्वीर

नई दिल्ली/अहमदाबाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से जुड़े धन शोधन मामले की जांच की संभावनाओं में संदिग्ध बुकी अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को रिश्वत देने की कोशिश करने और ब्लैकमेल करने की साजिश रचने के आरोप में जयसिंघानी और उनकी बेटी अनिक्षा को हाल में गिरफ्तार किया था।

आरोप है कि अमृता ने अनिक्षा के पिता अनिल जयसिंघानी को उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में जान से मारने से इनकार किया, इसलिए उनसे पैसे ऐंठने की भी कोशिश की गई। ईडी के मनहारा कार्यालय ने शुक्रवार को पेशीदार के साथ मुंबई की एक अदालत का रुख किया और जयसिंघानी को हिरासत में लिया। जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी हिरासत की मांग की।

ईडी मनपाड़ा की एक अदालत जयसिंघानी के खिलाफ अतीत में जारी एक गैर-जमानती वारंट पर कार्रवाई कर रही थी। यह वृत्तांत मामले में कथित फर्जी खातों से जुड़े मामले की जांच के मामले में 2015 में जारी किया गया था। इस मामले की जांच संघीय एजेंसी कर रही है। समझा जाता है कि शुक्रवार को जयसिंघानी को जमा में लेने के बाद एजेंसी इस मामले में उसकी बयान दर्ज कर रही है।

जयसिंघानी को शराब के कथित अवैध कारोबार के एक मामले में हाल में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी हिरासत में लिया था। पिता-पुत्री पर आरोप है कि उन्होंने एक साजिश रची, जिसके तहत अनिक्षा ने अमृता फडणवीस के साथ दोस्ताना संबंध बनाए और फिर उन्हें ‘अपने पिता को उसके खिलाफ कई आपराधिक मामलों से बचाने’ का अनुरोध किया, क्योंकि अमृता के पति लोक सेवक ( उपमुख्यमंत्री) हैं। अनिक्षा ने अमृता फडणवीस को एक करोड़ रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की। दक्षिण मुंबई की हिमालय थाने में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और अनिक्षा के खिलाफ कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिक दर्ज की गई थी, जिनमें से कुछ अमृता फडणवीस अनिक्षा से कथित लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं।



[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *