हसन मुश्रीफ | महाराष्ट्र: मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में बुझी पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता हसन मुश्रीफ की सुरक्षा की व्यवस्था, 27 अप्रैल को अगली सुनवाई

[ad_1]

हसन

तस्वीर: एएनआई

नई दिल्ली/मुंबई। महाराष्ट्र (महाराष्ट्र) से मिल रही एक बड़ी खबर के अनुसार, मुंबई हाई कोर्ट (बॉम्बे हाई कोर्ट) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता हसन मुश्रीफ (हसन मुश्रीफ) को उपाय सुरक्षा प्रदान की है।

जानकारी दें कि, हसन मुश्रीफ ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। वहीं आज मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से अपना जवाब देने को कहा। ईडी ने पैर रखने के लिए समय मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

आरोपित है कि, मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले मंगलवार को मनी-लॉन्ड्रिंग (धन शोधन निवारण अधिनियम) मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री मुश्रीफ ने याचिका में कहा था कि जांच के नाम पर और धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के दावों के तहत दायर किए गए दावों के नाम पर उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय) यानी ईडी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका थी।



[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *