[ad_1]
नई दिल्ली। इस समय की बड़ी खबर के मुताबिक, ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल गांधी (राहुल गांधी) को अब एक तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। हाल ही में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। अटैचमेंट है कि कोर्ट की एक अदालत ने ‘मानहानि’ मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। इस मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। इस फैसले के बाद से ही उनकी संसद सदस्यता पर काफी छाए रहे। पता हो कि, राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे।
केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। pic.twitter.com/SQ1xzRZAot
– एएनआई (@ANI) 24 मार्च, 2023
उसी दिन कार्य दिवस की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि उनकी असम्बद्धता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। आरोपों में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के लेखा-जोखा 102 (1) और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अपवर्जित घोषित किया गया है।
अटैचमेंट है कि, कोर्ट की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने हालांकि, गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा को अमल में 30 दिनों तक के लिए रोक दिया, ताकि कांग्रेस नेता इस फैसले को चुनौती दे सकें।
[ad_2]
Source link