[ad_1]
डिजिटल डेस्क, बरेली। आप कमाते हैं? यह सवाल अक्सर ही पूछा जाता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद ही कोई देता है। आम तौर पर इस सवाल का जवाब परिवार वालों और कुछ करीबी दोस्तों को ही पता होता है। लेकिन जब आपके पिता के साथ ताल-मेल ना हो और आपके रिश्ते में बैठे हों तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस वजह से आप दोनों की सहमति से तलाक हो रहा है। तो पिता अपने साथियों की जानकारी जानना चाहता है। ताकि वो अपने रहने के लिए रोजगार की मांग कर सके। तो इसमें कोई अश्चर्य की बात नहीं होगी।
ठीक ऐसा ही एक मामला बरेली से सामने आया है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी को अपनी कमाई के बारे में जानकारी नहीं दी थी। इसलिए पत्नी ने पति की कमाई जानने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) से जानकारी दी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) ने इस पूरे मामले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपे जाने का आदेश दिया कि महिला को उसके पति की आय की जानकारी 15 दिनों के अंदर दाखिल होगी।
सीपी आईओ और एफएए से महिला को जानकारी नहीं मिली
संजू गुप्ता नाम की महिला ने अपने पति की आमदनी जानने के लिए आरटीआई फाइल की थी। लेकिन पहली बार बरेली के दस्तावेज विभाग ने जानकारी देने से साफ मना कर दिया क्योंकि महिला के पति का इस पर विवाद हो गया था। जिसके बाद महिला ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार (एफएए) में अपील दायर की। लेकिन एफएए ने भी सीपीआईओ के आदेश को सही माना और महिला को फिर निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद महिला ने सीआईसी से अपील दायर की।
पति को यह खबर इनकम की जानकारी- CIC
फिर से अपील दायर करने के बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए आदेश जारी किया। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि महिला को अपने पति की आय जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए सीआईपीओ को 15 दिन के अंदर महिला को उसके पति की इनकम की जानकारी मिलेगी।
[ad_2]
Source link