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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने सोमवार को ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए एक कानून पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक डेटा का मुद्रीकरण जिम्मेदारी से किया जाए।
पिछले महीने, सरकार ने लोकसभा से व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक वापस ले लिया था और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि केंद्र को संसद के अगले बजट सत्र में एक नया कानून पारित होने की उम्मीद है।
बजट सत्र आमतौर पर जनवरी के अंत तक शुरू होता है।
आर्थिक थिंक-टैंक एनसीएईआर द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में बोलते हुए, शंकर ने कहा कि भारत अत्यधिक डेटा समृद्ध है क्योंकि डिजिटलीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है।
“डेटा का मतलब पैसा है। डेटा का मुद्रीकरण किया जा सकता है। इसलिए, डेटा व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण मूल्य है, लेकिन साथ ही, हमें नियम बनाने होंगे, मुख्य रूप से कानून होंगे, उसके बाद नियम होंगे, जो सुनिश्चित करता है कि ग्राहक डेटा न केवल सुरक्षित है, कि ग्राहकों की गोपनीयता न केवल सुरक्षित है बल्कि ग्राहक डेटा का मुद्रीकरण एक जिम्मेदार तरीके से किया जाता है,” उन्होंने कहा।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि डेटा का मुद्रीकरण सहमति के “कुछ स्तर” के साथ किया जाना चाहिए।
अब वापस ले लिया गया व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक नागरिकों की स्पष्ट सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव करता है। अन्य बातों के अलावा, इसने एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना पर भी विचार किया था।
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